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कोर्ट: मृतक की मां को मिलेगी 5.20 लाख की धनराशि
Fri, 06 Mar 2026 11:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 06 Mar 2026 11:20 PM IST
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सुल्तानपुर। स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन राधेश्याम यादव, सदस्य मृदुला राय व रमेश चंद्र यादव ने बिजली के करंट से जान गवां चुके किसान की मां के पक्ष में फैसला सुनाया है। स्थायी लोक अदालत ने पीड़ित पक्ष के हक में पांच लाख रुपये कृषक दुर्घटना बीमा की धनराशि छह प्रतिशत ब्याज, मानसिक-शारीरिक व वाद व्यय के लिए 20 हजार रुपये एक माह में देने का आदेश दिया है।
कोतवाली देहात थाने के अग्रेसर-सेमरी पुरुषोत्तमपुर निवासी कृषक अमित जायसवाल की पांच अक्तूबर 2018 को करंट लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। उनकी मां सुशीला ने जिम्मेदार अफसरों से शिकायत की, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने पर स्थायी लोक अदालत की शरण लेकर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की थी। स्थायी लोक अदालत ने निर्धारित समय सीमा में सरकार से अधिकृत बीमा कंपनी को सहायता धनराशि अदा करने का आदेश दिया है। (संवाद)
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कोतवाली देहात थाने के अग्रेसर-सेमरी पुरुषोत्तमपुर निवासी कृषक अमित जायसवाल की पांच अक्तूबर 2018 को करंट लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। उनकी मां सुशीला ने जिम्मेदार अफसरों से शिकायत की, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने पर स्थायी लोक अदालत की शरण लेकर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की थी। स्थायी लोक अदालत ने निर्धारित समय सीमा में सरकार से अधिकृत बीमा कंपनी को सहायता धनराशि अदा करने का आदेश दिया है। (संवाद)
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