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कोर्ट: गैर इरादतन हत्यारोपी को जिला जज कोर्ट से मिली जमानत
Thu, 20 Nov 2025 11:30 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 20 Nov 2025 11:30 PM IST
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सुल्तानपुर। गैर इरादतन हत्या के आरोप से जुड़े मामले में जिला जज की अदालत में बृहस्पतिवार को आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने आरोपी सुकई यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
अमेठी जिले के रामगंज थाने के त्रिसुंडी गांव निवासी संजय यादव ने पिछले एक नवंबर की घटना बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक, घटना के दिन उनका भाई मुकेश यादव रास्ते पर बारिश से भरे पानी में मिट्टी डाल रहा था। पड़ोस के आरोपी सुकई यादव, राजेश यादव व बृजेश यादव ने लाठी-डंडों से मुकेश पर हमला बोल दिया।
मुकेश यादव को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की चार्जशीट दाखिल की। आरोपी सुकई यादव की तरफ से जिला जज की अदालत में प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों को बेकसूर बताया। अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। संवाद
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अमेठी जिले के रामगंज थाने के त्रिसुंडी गांव निवासी संजय यादव ने पिछले एक नवंबर की घटना बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक, घटना के दिन उनका भाई मुकेश यादव रास्ते पर बारिश से भरे पानी में मिट्टी डाल रहा था। पड़ोस के आरोपी सुकई यादव, राजेश यादव व बृजेश यादव ने लाठी-डंडों से मुकेश पर हमला बोल दिया।
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मुकेश यादव को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की चार्जशीट दाखिल की। आरोपी सुकई यादव की तरफ से जिला जज की अदालत में प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों को बेकसूर बताया। अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। संवाद
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