फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Court: The accused of culpable homicide got bail from the District Judge Court

कोर्ट: गैर इरादतन हत्यारोपी को जिला जज कोर्ट से मिली जमानत

Thu, 20 Nov 2025 11:30 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 20 Nov 2025 11:30 PM IST
विज्ञापन
Court: The accused of culpable homicide got bail from the District Judge Court
सुल्तानपुर। गैर इरादतन हत्या के आरोप से जुड़े मामले में जिला जज की अदालत में बृहस्पतिवार को आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने आरोपी सुकई यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
विज्ञापन

अमेठी जिले के रामगंज थाने के त्रिसुंडी गांव निवासी संजय यादव ने पिछले एक नवंबर की घटना बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक, घटना के दिन उनका भाई मुकेश यादव रास्ते पर बारिश से भरे पानी में मिट्टी डाल रहा था। पड़ोस के आरोपी सुकई यादव, राजेश यादव व बृजेश यादव ने लाठी-डंडों से मुकेश पर हमला बोल दिया।
विज्ञापन

मुकेश यादव को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की चार्जशीट दाखिल की। आरोपी सुकई यादव की तरफ से जिला जज की अदालत में प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों को बेकसूर बताया। अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed