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Sultanpur News: कोर्ट ने हमले के आरोपी को किया तलब
Fri, 01 Aug 2025 01:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 01 Aug 2025 01:02 AM IST
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सुल्तानपुर। रिटायर्ड फौजी पर छह साल पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस की जांच में क्लीनचिट पाए आरोपी विक्रम सिंह को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने ट्रायल के लिए तलब किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जज द्वितीय राकेश ने आरोपी विक्रम सिंह के खिलाफ सम्मन जारी करने का आदेश देते हुए 17 अगस्त की तिथि पर हाजिर होने का आदेश दिया है।
गोसाईगंज थाने के महमूदपुर गांव निवासी रीता सिंह ने 15 जुलाई 2019 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक, जमीनी विवाद में उनके पति रिटायर्ड फौजी शिवप्रकाश सिंह पर उनके सगे भाई राज नारायन सिंह, पुत्र मोहित व आशीष सिंह और अमेठी जिले के एचएएल-कोरवा निवासी उनके रिश्तेदार शनी सिंह उने कुल्हाड़ी सहित अन्य हथियारों से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था। आरोपी आशीष सिंह के खिलाफ पुलिस ने फरारी में चार्जशीट दाखिल की, लेकिन कई साल बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी है।
पुलिस विभाग से आशीष की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम के गठन का भी निर्देश हुआ, लेकिन वह अभी पकड़ से दूर है। मामले में नामजद आरोपी विक्रम सिंह को पुलिस ने उसकी मोबाइल लोकेशन व कुछ लोगो के शपथ पत्र के आधार पर क्लीनचिट दे दी थी।
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क्लीनचिट पाए आरोपी विक्रम सिंह को तलब करने के लिए अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने अर्जी दी थी। सुनवाई के पश्चात अदालत ने पर्याप्त आधार पाते हुए आरोपी विक्रम सिंह को विचारण के लिए तलब किया है।
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गोसाईगंज थाने के महमूदपुर गांव निवासी रीता सिंह ने 15 जुलाई 2019 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक, जमीनी विवाद में उनके पति रिटायर्ड फौजी शिवप्रकाश सिंह पर उनके सगे भाई राज नारायन सिंह, पुत्र मोहित व आशीष सिंह और अमेठी जिले के एचएएल-कोरवा निवासी उनके रिश्तेदार शनी सिंह उने कुल्हाड़ी सहित अन्य हथियारों से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था। आरोपी आशीष सिंह के खिलाफ पुलिस ने फरारी में चार्जशीट दाखिल की, लेकिन कई साल बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी है।
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पुलिस विभाग से आशीष की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम के गठन का भी निर्देश हुआ, लेकिन वह अभी पकड़ से दूर है। मामले में नामजद आरोपी विक्रम सिंह को पुलिस ने उसकी मोबाइल लोकेशन व कुछ लोगो के शपथ पत्र के आधार पर क्लीनचिट दे दी थी।
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क्लीनचिट पाए आरोपी विक्रम सिंह को तलब करने के लिए अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने अर्जी दी थी। सुनवाई के पश्चात अदालत ने पर्याप्त आधार पाते हुए आरोपी विक्रम सिंह को विचारण के लिए तलब किया है।