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Sultanpur News: हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष की सजा पर लगाई रोक
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सुल्तानपुर। हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह को जिले की एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट से सुनाई गई दो वर्ष की सजा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश से उन्हें राहत मिल गई है।
पांच फरवरी 2016 को धनपतगंज ब्लॉक मुख्यालय पर हुए बवाल से जुड़े मामले में दिसंबर 2022 को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की न्यायाधीश एकता वर्मा ने जिला पंचायत समेत कई आरोपियों को दोषी मानते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई थी।
इसको जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी गई थी। इसी मामले की क्रॉस केस में कोर्ट ने इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व उनके ब्लॉक प्रमुख भाई यशभद्र सिंह समेत कई अन्य आरोपियों को भी दो वर्ष की सजा सुनाई थी।
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पांच फरवरी 2016 को धनपतगंज ब्लॉक मुख्यालय पर हुए बवाल से जुड़े मामले में दिसंबर 2022 को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की न्यायाधीश एकता वर्मा ने जिला पंचायत समेत कई आरोपियों को दोषी मानते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई थी।
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इसको जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी गई थी। इसी मामले की क्रॉस केस में कोर्ट ने इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व उनके ब्लॉक प्रमुख भाई यशभद्र सिंह समेत कई अन्य आरोपियों को भी दो वर्ष की सजा सुनाई थी।
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