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Sultanpur News: गैर इरादतन हत्या में चार दोषी करार
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सुल्तानपुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में शनिवार को एडीजे ने चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। कोर्ट दोषी अभियुक्तों को सोमवार को सजा सुनाएगी।
जयसिंहपुर क्षेत्र के महमूदपुर लखनपुर गांव निवासी संजय कुमार का नौ मई 2005 को छप्पर रखने को लेकर गांव के कुछ लोगों से विवाद हो गया था। आरोप है कि गपोले उर्फ विक्रम, शिव प्रसाद वर्मा, हरि प्रसाद वर्मा व सुनील वर्मा ने लाठी-डंडे से हमला कर संजय के परिवार के राजदेव वर्मा को घायल कर दिया। इलाज के दौरान राजदेव की मौत हो गई। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीसीजी क्रिमिनल संदीप सिंह ने 11 गवाहों को कोर्ट मे पेश किया। शनिवार को एडीजे त्रिभुवन नाथ पासवान ने आरोपियों गपोले उर्फ विक्रम, शिव प्रसाद वर्मा, हरि प्रसाद वर्मा व सुनील वर्मा को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोषी अभियुक्तों को सजा सुनाने के लिए सोमवार की तिथि नियत की है।
क्रॉस केस के आरोपी बरी
दूसरे पक्ष की ओर से रामपति ने क्रॉस केस के तहत राम नरायन वर्मा, बाबूराम वर्मा व संजय कुमार के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने क्रॉस केस के सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
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जयसिंहपुर क्षेत्र के महमूदपुर लखनपुर गांव निवासी संजय कुमार का नौ मई 2005 को छप्पर रखने को लेकर गांव के कुछ लोगों से विवाद हो गया था। आरोप है कि गपोले उर्फ विक्रम, शिव प्रसाद वर्मा, हरि प्रसाद वर्मा व सुनील वर्मा ने लाठी-डंडे से हमला कर संजय के परिवार के राजदेव वर्मा को घायल कर दिया। इलाज के दौरान राजदेव की मौत हो गई। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीसीजी क्रिमिनल संदीप सिंह ने 11 गवाहों को कोर्ट मे पेश किया। शनिवार को एडीजे त्रिभुवन नाथ पासवान ने आरोपियों गपोले उर्फ विक्रम, शिव प्रसाद वर्मा, हरि प्रसाद वर्मा व सुनील वर्मा को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोषी अभियुक्तों को सजा सुनाने के लिए सोमवार की तिथि नियत की है।
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क्रॉस केस के आरोपी बरी
दूसरे पक्ष की ओर से रामपति ने क्रॉस केस के तहत राम नरायन वर्मा, बाबूराम वर्मा व संजय कुमार के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने क्रॉस केस के सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
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