फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   court

Sultanpur News: दुष्कर्मी ड्राइवर को 10 वर्ष की कैद

Sat, 26 Nov 2022 11:42 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Nov 2022 11:42 PM IST
विज्ञापन
court
सुल्तानपुर। किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में शनिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी ड्राइवर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़ित किशोरी को मिलेगी।
विज्ञापन

यह घटना कोतवाली नगर में 30 नवंबर 2019 को हुई थी। प्रतापगढ़ जिले की एक महिला अपने रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपनी नाबालिग बेटी के साथ आई थी। शादी के बाद महिला व उसकी बेटी अलग-अलग वाहन से घर के लिए रवाना हुए थे। महिला अपने घर पहुंच गई लेकिन उसकी बेटी घर नहीं पहुंची थी। बाद में पुलिस ने किशोरी को उसके घर पहुंचाया था।
विज्ञापन

किशोरी ने परिजनों को बताया कि उसके साथ चार पहिया वाहन चालक ने दुष्कर्म किया। किशोरी की मां ने वाहन के ड्राइवर कामरान अहमद निवासी ग्राम सराय मोतीगंज थाना गोसाईगंज के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील रमेशचंद्र सिंह ने छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने शनिवार को आरोपी ड्राइवर कामरान अहमद को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed