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दुष्कर्मी को 20 वर्ष की कैद
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सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद व 55 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। घटना गोसाईंगंज थाना क्षेत्र की है।
विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र सिंह के मुताबिक गोसाईंगंज के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी का 16 नवंबर 2020 को जयसिंहपुर क्षेत्र के बसायकपुर गांव निवासी अमित वर्मा ने अपहरण कर लिया था। आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर अमित वर्मा के खिलाफ अपहरण कर दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी अमित वर्मा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद व 55 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र सिंह के मुताबिक गोसाईंगंज के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी का 16 नवंबर 2020 को जयसिंहपुर क्षेत्र के बसायकपुर गांव निवासी अमित वर्मा ने अपहरण कर लिया था। आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर अमित वर्मा के खिलाफ अपहरण कर दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी अमित वर्मा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद व 55 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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