फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   court

आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति को पांच वर्ष की सजा

Mon, 15 Nov 2021 11:54 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 15 Nov 2021 11:54 PM IST
विज्ञापन
court
सुलतानपुर। पत्नी को आत्महत्या के लिए उसकाने के आरोपी पति को एफटीसी कोर्ट के जज कल्पराज सिंह ने सोमवार को पांच वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

लंभुआ थाने के जूड़ापुर गांव निवासी कमलेश की पत्नी प्रीति ने एक दिसंबर 2018 को ससुरालवालों की प्रताड़ना से परेशान होकर खुद को आग लगा ली थी। इलाज के दौरान लखनऊ के एक अस्पताल में उसकी 11 दिन बाद मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीपरपुर के छेवरहा निवासी गया प्रसाद की पुत्री प्रीती की शादी कमलेश से घटना के साढे़ चार साल पूर्व हुई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी पति कमलेश को दोषी मानकर जेल भेज दिया था। कोर्ट ने आरोपी को 15 नवम्बर को सजा सुनाने की तिथि नियत की थी। कोर्ट ने इसी मामले में आरोपी मृतका की सास निर्मला देवी व ससुर रामसुख गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। सोमवार को पुलिस ने आरोपी की जेल से लाकर अदालत में पेश किया, जहां सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी पति कमलेश को पांच वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed