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लंभुआ विधायक ने पूर्व कोतवाल से जिरह के लिए मांगा मौका
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सुल्तानपुर। कोतवाली देहात में जबरन घुसकर समर्थक को छुड़ाने के लिए धमकाने व आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप के मामले में सोमवार को लंभुआ के भाजपा विधायक देवमणि दुबे ने पूर्व कोतवाल से जिरह करने के लिए मौका मांगा है। स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने विधायक की अर्जी पर मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तिथि नियत कर दी है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक गत विधानसभा चुनाव के दौरान तीन फरवरी 2017 को कोतवाली देहात थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक आजाद सिंह केसरी ने भाजपा प्रत्याशी देवमणि दुबे समेत उनके कई समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि भाजपा प्रत्याशी देवमणि दुबे ने अपने एक समर्थक कार्यकर्ता को छुड़ाने के लिए थाने पहुंचकर कोतवाल को धमकाया था और आदर्श संहिता का उल्लंघन किया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में चल रही है। केस दर्ज कराने वाले पूर्व कोतवाल आजाद सिंह केसरी का मुख्य बयान दर्ज किया जा चुका है। सोमवार को मामला सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया। भाजपा विधायक देवमणि दुबे की ओर से पूर्व कोतवाल से जिरह करने के लिए मौका देने की मांग की गई। स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने विधायक की अर्जी मंजूर कर अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तिथि नियत कर दी है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक गत विधानसभा चुनाव के दौरान तीन फरवरी 2017 को कोतवाली देहात थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक आजाद सिंह केसरी ने भाजपा प्रत्याशी देवमणि दुबे समेत उनके कई समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि भाजपा प्रत्याशी देवमणि दुबे ने अपने एक समर्थक कार्यकर्ता को छुड़ाने के लिए थाने पहुंचकर कोतवाल को धमकाया था और आदर्श संहिता का उल्लंघन किया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में चल रही है। केस दर्ज कराने वाले पूर्व कोतवाल आजाद सिंह केसरी का मुख्य बयान दर्ज किया जा चुका है। सोमवार को मामला सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया। भाजपा विधायक देवमणि दुबे की ओर से पूर्व कोतवाल से जिरह करने के लिए मौका देने की मांग की गई। स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने विधायक की अर्जी मंजूर कर अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तिथि नियत कर दी है।
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