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दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ समन जारी
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सुल्तानपुर। यूपी के अस्पतालों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के कोर्ट में पेश न होने पर बृहस्पतिवार को स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए ने उनके खिलाफ दोबरा समन जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तिथि नियत की गई है।
अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र के हरपालपुर गांव निवासी सोमनाथ साहू ने नौ जनवरी 2021 को दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री व मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप है कि सोमनाथ भारती ने रामलीला मैदान जगदीशपुर में प्रेसवार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कोर्ट ने पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को आरोप (चार्ज) तय करने के लिए समन भेजा था और सुनवाई के लिए 18 अगस्त की पेशी नियत की थी।
बृहस्पतिवार को पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती अदालत में पेश नहीं हुए। विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश कुमार यादव ने पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के दोबरा समन जारी करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तिथि नियत की है।
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अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र के हरपालपुर गांव निवासी सोमनाथ साहू ने नौ जनवरी 2021 को दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री व मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप है कि सोमनाथ भारती ने रामलीला मैदान जगदीशपुर में प्रेसवार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कोर्ट ने पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को आरोप (चार्ज) तय करने के लिए समन भेजा था और सुनवाई के लिए 18 अगस्त की पेशी नियत की थी।
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बृहस्पतिवार को पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती अदालत में पेश नहीं हुए। विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश कुमार यादव ने पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के दोबरा समन जारी करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तिथि नियत की है।
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