{"_id":"62bde5878e9e3342593f6580","slug":"court-order-sultanpur-news-lko637578881","type":"story","status":"publish","title_hn":"पिता के हत्यारे को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पिता के हत्यारे को आजीवन कारावास
विज्ञापन
सुल्तानपुर। पांच वर्ष पूर्व विवाद के दौरान पिता की कैंची से मारकर हत्या करने के मामले में बृहस्पतिवार को एडीजे अभिषेक सिन्हा ने आरोपी पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
कूरेभार क्षेत्र जूडापट्टी गांव निवासी रामजीत शर्मा 29 मई 2017 की रात करीब 10 बजे घर पर खाना खा रहे थे। तभी वहां पहुंचे पुत्र राम जनम शर्मा का किसी बात को लेकर उनसे विवाद होने लगा था। विवाद बढ़ने पर राम जनम ने पिता रामजीत पर कैंची से ताबडतोड़ हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। गंभीर हालत में रामजीत शर्मा को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। मृतक के भतीजे सुभाष कुमार ने राम जनम शर्मा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को साबित करने के लिए पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बृहस्पतिवार को एडीजे अभिषेक सिन्हा ने साक्ष्यों को अवलोकन करने के बाद आरोपी राम जनम शर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
कूरेभार क्षेत्र जूडापट्टी गांव निवासी रामजीत शर्मा 29 मई 2017 की रात करीब 10 बजे घर पर खाना खा रहे थे। तभी वहां पहुंचे पुत्र राम जनम शर्मा का किसी बात को लेकर उनसे विवाद होने लगा था। विवाद बढ़ने पर राम जनम ने पिता रामजीत पर कैंची से ताबडतोड़ हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। गंभीर हालत में रामजीत शर्मा को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। मृतक के भतीजे सुभाष कुमार ने राम जनम शर्मा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया।
विज्ञापन
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को साबित करने के लिए पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बृहस्पतिवार को एडीजे अभिषेक सिन्हा ने साक्ष्यों को अवलोकन करने के बाद आरोपी राम जनम शर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
विज्ञापन