{"_id":"627ea10164e8d24f38712458","slug":"court-order-sultanpur-news-lko630466142","type":"story","status":"publish","title_hn":"दहेज हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दहेज हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुल्तानपुर। दहेज हत्या के मामले में शुक्रवार को एडीजे तृतीय अभय श्रीवास्तव ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उम्र कैद 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी ससुर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामला कुड़वार थाने के ग्राम सरैया पूरे बिसेन से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक सरैया पूरे बिसेन गांव निवासी अकील अहमद की शादी वर्ष 2006 में अमेठी जिले के कमरौली थाने के सिंदुरवा गांव निवासी जमील की पुत्री शाहीन के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज में बाइक की मांग को लेकर ससुराजीजन शाहीन को प्रताड़ित करते थे। यह भी आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालीजनों ने चार अगस्त 2010 को शाहीन की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले में दहेज हत्या का केस दर्ज किया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र ने चार गवाहों को कोर्ट मे पेश किया। शुक्रवार को एडीजे तृतीय अभय श्रीवास्तव ने आरोपी पति अकील अहमद को दोषी मानते हुए उम्रकैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपी ससुर शब्बीर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है ।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के मुताबिक सरैया पूरे बिसेन गांव निवासी अकील अहमद की शादी वर्ष 2006 में अमेठी जिले के कमरौली थाने के सिंदुरवा गांव निवासी जमील की पुत्री शाहीन के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज में बाइक की मांग को लेकर ससुराजीजन शाहीन को प्रताड़ित करते थे। यह भी आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालीजनों ने चार अगस्त 2010 को शाहीन की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले में दहेज हत्या का केस दर्ज किया था।
विज्ञापन
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र ने चार गवाहों को कोर्ट मे पेश किया। शुक्रवार को एडीजे तृतीय अभय श्रीवास्तव ने आरोपी पति अकील अहमद को दोषी मानते हुए उम्रकैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपी ससुर शब्बीर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है ।
विज्ञापन