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Sultanpur News: जिरह नहीं करने पर कोर्ट नाराज, दो हजार का हर्जाना

Sat, 21 Jun 2025 12:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 21 Jun 2025 12:20 AM IST
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Court Naraj for not being angry, donation of Rs 2,0
सुल्तानपुर। हत्या के केस में वारंट पर चल रहे साक्षी इंस्पेक्टर मनबोध तिवारी एडीजे तृतीय राकेश पांडेय की अदालत में शुक्रवार को हाजिर हुए। लखीमपुर से आए इंस्पेक्टर का कोर्ट में मुख्य बयान दर्ज हुआ, लेकिन बचाव पक्ष की तरफ से जिरह करने के बजाय मौका अर्जी दी गई।
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अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए बचाव पक्ष पर दो हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। अदालत ने इंस्पेक्टर की जिरह के लिए तीन जुलाई की तिथि नियत की है।
गवाह को नियत तिथि पर पेश करने के लिए कोर्ट ने एसपी को निर्देश दिया है। गोसाईगंज के भोए कठार निवासी नूरुल हसन ने छह जून 2019 की घटना बताते हुए देहात थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक उनके जीजा अनीस अहमद शहर से दूध बेचकर घर लौट रहे थे।
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रास्ते में बाईपास रोड पर ओदरा गांव के पास आरोपीगण अफरोज उर्फ सन्नन, सद्दाम हुसैन, सलमान व नन्हे ने जमीनी विवाद को लेकर लाठी व लोहे की राॅड से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। मामले का ट्रायल एडीजे तृतीय की कोर्ट में चल रहा है। (संवाद)
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