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Sultanpur News: रिपोर्ट न भेजने पर कोर्ट सख्त

Thu, 21 Dec 2023 12:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 21 Dec 2023 12:27 AM IST
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Court is strict on not sending report
सुल्तानपुर। चिकित्सक की लापरवाही से महिला की हुई मौत के मामले में रिपोर्ट न भेजने पर अदालत सख्त हो गई है। सीजेएम बटेश्वर कुमार ने विवेचक को केस डायरी के साथ तलब करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।
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प्रतापगढ़ जिले के आसपुर देवसरा थाने के भवसरनपुर गांव निवासी कृपाशंकर मिश्र की पत्नी शीला देवी को पेट में दर्द होने पर आभा हॉस्पिटल सुल्तानपुर में भर्ती कराया गया था। 13 अगस्त 2018 को शीला देवी का ऑपरेशन डॉ. आलोक ने किया था। बाद में शीला की तबीयत खराब होने पर एक्सरे व अल्ट्रासांउड कराया गया तो पता चला कि उसके पेट में कॉटन व बैंडेज छोड़ दिया गया था।
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10 दिसंबर 2018 को डॉ. आलोक ने दोबारा शीला देवी का ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद शीला देवी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उसे 17 दिसंबर 2018 को जबरदस्ती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था।
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इसके बाद शीला का जेजे हॉस्पिटल मुंबई में इलाज कराया गया था। 27 मार्च 2019 को शीला की मौत हो गई थी। उनके पति कृपाशंकर मिश्र का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान पेट में कॉटन व बैंडेज छोड़ देने के कारण संक्रमण हो गया था और इसी से शीला की मौत हो गई थी।

10 अक्तूबर 2019 को आभा हॉस्पिटल के डॉ. आलोक के खिलाफ कोतवाली नगर में केस दर्ज किया गया था। 28 जनवरी 2022 को सीजेएम ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट रद्द कर विवेचना करने का आदेश दिया था। मृतका के पति कृपाशंकर ने विवेचना की मॉनीटरिंग करने के लिए अर्जी दी है।


उनके अधिवक्ता संतोष मिश्र ने कहा कि विवेचक की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी लेकिन पुलिस रिपोर्ट नहीं भेज रही है। सीजेएम बटेश्वर कुमार ने विवेचक को 22 दिसंबर को केस डायरी के साथ तलब किया है।
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