फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Controversial schools will not be able to become exam centers

Sultanpur News: प्रबंधकीय विवाद वाले स्कूल नहीं बन सकेंगे परीक्षा केंद्र

Thu, 14 Sep 2023 12:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 14 Sep 2023 12:11 AM IST
विज्ञापन
Controversial schools will not be able to become exam centers
सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2024 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र चयनित करने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत प्रबंधकीय विवाद वाले विद्यालयों को बोर्ड परीक्षा केंद्र न बनाने का निर्देश दिया गया है।
विज्ञापन



वर्ष 2024 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र बनाने संबंधी सूचनाओं को 20 सितंबर तक अपलोड किया जा सकेगा। डीआईओएस की ओर से गठित समिति की ओर से 25 सितंबर तक जियो लोकेशन की सूचना विद्यालय परिसर से एपीआई युक्त नवीन मोबाइल एप के माध्यम से अपलोड की जाएगी।
विज्ञापन



आधारभूत सूचनाओं का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी की ओर से गठित समिति 10 अक्तूबर तक करेगी। 17 अक्तूबर तक जिलाधिकारी की ओर से गठित समिति की रिपोर्ट के मुताबिक डीआईओएस के माध्यम से सूचना माध्यमिक शिक्षा परिषद की बेवसाइट पर अपलोड होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन



30 अक्तूबर को बोर्ड की ओर से चयनित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी होगी। चार नवंबर तक सूची के सापेक्ष आपत्तियां ली जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण करते हुए सूचना 10 नवंबर तक बोर्ड की बेवसाइट पर अपलोड की जाएगी।


माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 14 नवंबर को केंद्रों की सूची छात्र आवंटन सहित जारी होगी। सूची के सापेक्ष 21 नवंबर तक माध्यमिक शिक्षा परिषद को सीधे आपत्तियां भेजी जा सकेंगी। अंतिम सूची 28 नवंबर को माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी होगी। इस बार शासन ने परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए 21 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की। इसके मुताबिक प्रबंधकीय विवाद वाले विद्यालय केंद्र नहीं बनाए जा सकेंगे।



गड़बड़ी पर डिबार होंगे परीक्षा केंद्र
शासन ने बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ी पर केंद्रों को काली सूची में डालने का निर्देश दिया है। एक ही प्रबंधतंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर उसी प्रबंधतंत्र द्वारा संचालित अन्य विद्यालय के अध्यापकों को कक्ष निरीक्षक के तौर पर नहीं लगाने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित परीक्षा केंद्र से इतर किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर कोई अभ्यर्थी यदि परीक्षा देते मिलेगा तो उसका रिजल्ट बोर्ड की ओर से रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित परीक्षा केंद्र और केंद्र व्यवस्थापक को तीन साल तक के लिए डिबार कर दिया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक रविशंकर ने बताया कि बोर्ड की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed