फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Compensation to cattle herder after six years on death of insured cow

Sultanpur News: बीमित गाय की मौत पर पशुपालक को छह साल बाद क्षतिपूर्ति

Tue, 01 Aug 2023 11:19 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Aug 2023 11:19 PM IST
विज्ञापन
Compensation to cattle herder after six years on death of insured cow
सुल्तानपुर। बीमित गाय की बीमारी से मौत होने के मामले में पशुपालक को करीब साढ़े छह साल बाद राहत मिली है। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। फोरम ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह पशुपालक को 45 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दो माह के अंदर भुगतान करे। मामला कुड़वार ब्लॉक के सरैया पूरे बिसेन गांव से जुड़ा है।
विज्ञापन

गांव निवासी मीला पत्नी राम अवध ने 40 हजार रुपये में गाय खरीदकर उसका बीमा द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से 30 मार्च 2015 को कराया था। बीमा 29 मार्च 2016 तक वैध था। इसी दौरान 29 नवंबर 2015 को गाय की बीमारी से मौत हो गई थी। मीला ने क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनी से मांग की लेकिन उसे क्षतिपूर्ति की धनराशि नहीं दी गई थी। परेशान होकर मीला ने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया था।
विज्ञापन

उन्होंने 26 सितंबर 2016 को द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सुल्तानपुर व लखनऊ के शाखा प्रबंधक को पक्षकार बनाते हुए परिवाद दायर किया था। फोरम में करीब साढ़े छह साल तक सुनवाई चली। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंदौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हुए आदेश दिया है कि वह दो माह के अंदर पशुपालक को 45 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed