{"_id":"603692bc8ebc3e76995e3dad","slug":"case-sultanpur-news-lko5665899169","type":"story","status":"publish","title_hn":"अधूरी केस डायरी भेजने पर अमेठी कोतवाल कोर्ट में तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अधूरी केस डायरी भेजने पर अमेठी कोतवाल कोर्ट में तलब
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सुल्तानपुर। हत्या के मामले में अधूरी केस डायरी भेजने पर बुधवार को जिला जज संतोष राय ने नाराजगी जताते हुए अमेठी कोतवाल को कोर्ट में तलब करने का आदेश दिया है। जिला जज ने कोतवाल/विवेचक को नोटिस भेजकर पांच मार्च को स्पष्टीकरण मांगा है। मामला अमेठी कोतवाली के ग्राम पूरे पयासी मौजा नुवावां से जुड़ा है।
गांव निवासी प्रेम नरायन द्विवेदी की पिछले 25 जनवरी को हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मृतक के भाई लखन लाल द्विवेदी की तहरीर पर गांव के ही घनश्याम, अविनाश, विवेक व बेनी माधव द्विवेदी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी बेनी माधव द्विवेदी पिछले दिनों से जेल में निरुद्घ है। उसकी जमानत अर्जी बुधवार को जिला जज संतोष राय की कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश की गई।
मामले की विवेचना कर रहे अमेठी कोतवाल/विवेचक श्याम सुंदर ने पिछली 30 जनवरी तक की गई विवेचना से संबंधित केस डायरी का पर्चा भेजा था। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल ने बताया कि जिला जज ने नाराजगी जताते हुए अधूरी केस डायरी भेजने पर अमेठी कोतवाल को कोर्ट में तलब करने का आदेश दिया है। जिला जज ने कोतवाल/विवेचक को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। मामले में अगली सुनवाई पांच मार्च होगी।
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गांव निवासी प्रेम नरायन द्विवेदी की पिछले 25 जनवरी को हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मृतक के भाई लखन लाल द्विवेदी की तहरीर पर गांव के ही घनश्याम, अविनाश, विवेक व बेनी माधव द्विवेदी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी बेनी माधव द्विवेदी पिछले दिनों से जेल में निरुद्घ है। उसकी जमानत अर्जी बुधवार को जिला जज संतोष राय की कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश की गई।
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मामले की विवेचना कर रहे अमेठी कोतवाल/विवेचक श्याम सुंदर ने पिछली 30 जनवरी तक की गई विवेचना से संबंधित केस डायरी का पर्चा भेजा था। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल ने बताया कि जिला जज ने नाराजगी जताते हुए अधूरी केस डायरी भेजने पर अमेठी कोतवाल को कोर्ट में तलब करने का आदेश दिया है। जिला जज ने कोतवाल/विवेचक को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। मामले में अगली सुनवाई पांच मार्च होगी।
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