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घंटे भर कोर्ट की कस्टडी में रहे भाजपा विधायक व बसपा नेता
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सुल्तानपुर। जानलेवा हमला व अपहरण करने के मामले में आरोपित सदर क्षेत्र के भाजपा विधायक सीताराम वर्मा व बसपा नेता ने शुक्रवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत की कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
करीब एक घंटे तक कस्टडी में रहने के बाद कोर्ट ने विधायक व बसपा नेता के खिलाफ जारी वारंट निरस्त कर उन्हें रिहा कर दिया। कोर्ट ने विधायक व बसपा नेता पर चार्ज तय करने के लिए उन्हें शनिवार को तलब किया है।
लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के सनईराम गांव निवासी जिला पंचायत सदस्य पृथ्वीपाल यादव 12 सितंबर 2012 को अपने दरवाजे पर बैठकर लोगों के साथ बात कर रहे थे।
तभी तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष व मौजूदा समय में सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सीताराम वर्मा, बसपा जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्रा, जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र कुमार उर्फ बब्लू, बसपा नेता रिजवान उर्फ पप्पू व बृजेश वर्मा और 10-12 अज्ञात लोग वहां पहुंचे थे।
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आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर आरोपियों ने पृथ्वीपाल यादव को धमकी दी और उन्हें वाहन पर लादकर चले गए थे।
मामले में पुलिस ने पृथ्वीपाल यादव की पत्नी उमा देवी की तहरीर पर भाजपा विधायक सीताराम वर्मा, बसपा जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्रा, जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र कुमार उर्फ बब्लू, बसपा नेता रिजवान उर्फ पप्पू व बृजेश वर्मा और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला व अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था।
केस की विवेचना पूरी कर पुलिस ने विधायक सीताराम वर्मा व बसपा नेता रिजवान उर्फ पप्पू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। जमानत कराने के बाद भाजपा विधायक व बसपा नेता गैर हाजिर चल रहे थे। कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था।
इसी मामले में शुक्रवार को भाजपा विधायक व बसपा नेता ने स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने दोनों को करीब एक घंटे भर तक कस्टडी में रखने के बाद उनके खिलाफ जारी वारंट निरस्त कर दिया। अदालत ने भाजपा विधायक व बसपा नेता पर चार्ज तय करने के लिए उन्हें शनिवार को तलब किया है।
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करीब एक घंटे तक कस्टडी में रहने के बाद कोर्ट ने विधायक व बसपा नेता के खिलाफ जारी वारंट निरस्त कर उन्हें रिहा कर दिया। कोर्ट ने विधायक व बसपा नेता पर चार्ज तय करने के लिए उन्हें शनिवार को तलब किया है।
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लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के सनईराम गांव निवासी जिला पंचायत सदस्य पृथ्वीपाल यादव 12 सितंबर 2012 को अपने दरवाजे पर बैठकर लोगों के साथ बात कर रहे थे।
तभी तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष व मौजूदा समय में सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सीताराम वर्मा, बसपा जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्रा, जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र कुमार उर्फ बब्लू, बसपा नेता रिजवान उर्फ पप्पू व बृजेश वर्मा और 10-12 अज्ञात लोग वहां पहुंचे थे।
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आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर आरोपियों ने पृथ्वीपाल यादव को धमकी दी और उन्हें वाहन पर लादकर चले गए थे।
मामले में पुलिस ने पृथ्वीपाल यादव की पत्नी उमा देवी की तहरीर पर भाजपा विधायक सीताराम वर्मा, बसपा जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्रा, जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र कुमार उर्फ बब्लू, बसपा नेता रिजवान उर्फ पप्पू व बृजेश वर्मा और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला व अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था।
केस की विवेचना पूरी कर पुलिस ने विधायक सीताराम वर्मा व बसपा नेता रिजवान उर्फ पप्पू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। जमानत कराने के बाद भाजपा विधायक व बसपा नेता गैर हाजिर चल रहे थे। कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था।
इसी मामले में शुक्रवार को भाजपा विधायक व बसपा नेता ने स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने दोनों को करीब एक घंटे भर तक कस्टडी में रखने के बाद उनके खिलाफ जारी वारंट निरस्त कर दिया। अदालत ने भाजपा विधायक व बसपा नेता पर चार्ज तय करने के लिए उन्हें शनिवार को तलब किया है।