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Sultanpur News: भाजपा नेता की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, जेल

Thu, 31 Oct 2024 12:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 31 Oct 2024 12:57 AM IST
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BJP leader's interim bail plea rejected, jailed
सुल्तानपुर। जानलेवा हमले के मामले में आरोपी भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अवधेश पांडेय ने बुधवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया। जिला जज जयप्रकाश पांडेय ने भाजपा नेता की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया है।
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आरोपी की नियमित जमानत अर्जी पर सात नवंबर को सुनवाई होगी। आरोपी अवधेश पांडेय के खिलाफ गोसाईंगंज थाने के पांडेयपुर सुरौली गांव निवासी देव नरायण पांडेय ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। कोर्ट ने आरोपी अवधेश पांडेय को विचारण के लिए तलब किया था। देव नरायन पांडेय का आरोप है कि वर्ष 2019 में विवादित जमीन को लेकर उनके पुत्र विक्की उर्फ श्रीकांत पर आरोपी अवधेश पांडेय ने जानलेवा हमला किया था।
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