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Sultanpur News: बार काउंसिल ने वकालत पर लगाई दो साल की रोक
Sat, 18 Jan 2025 12:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 18 Jan 2025 12:24 AM IST
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सुल्तानपुर। कादीपुर तहसील के सराय कल्यान गांव निवासी रामसूरत सिंह ने अपने पुत्र अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह के खिलाफ बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में शिकायत की थी। रामसूरत सिंह का आरोप है कि शहर के विनोबापुरी मोहल्ले में उनकी पत्नी शांती देवी के नाम दर्ज मकान को पुत्र रुद्र प्रताप सिंह ने झूठ बोलकर बैनामा लिखा लिया है।
आरोप है कि मकान का बैनामा लिखाने के बाद रुद्र प्रताप सिंह ने पिता रामसूरत सिंह, मां शांती देवी, भाई व भाई की पत्नी को घर से निकाल दिया। अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह पर अपने माता-पिता और छोटे भाई के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने, संपत्ति हड़पने, और गलत व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया है।
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की अनुशासन समिति ने सुनवाई के बाद अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह के वकालत लाइसेंस को निलंबित कर दो साल के लिए रोेक लगा दी है। निलंबन अवधि में अधिवक्ता किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे।
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(संवाद)
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आरोप है कि मकान का बैनामा लिखाने के बाद रुद्र प्रताप सिंह ने पिता रामसूरत सिंह, मां शांती देवी, भाई व भाई की पत्नी को घर से निकाल दिया। अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह पर अपने माता-पिता और छोटे भाई के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने, संपत्ति हड़पने, और गलत व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया है।
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बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की अनुशासन समिति ने सुनवाई के बाद अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह के वकालत लाइसेंस को निलंबित कर दो साल के लिए रोेक लगा दी है। निलंबन अवधि में अधिवक्ता किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे।
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