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Sultanpur News: नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के आरोपी की जमानत खारिज

Wed, 10 Sep 2025 01:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 10 Sep 2025 01:13 AM IST
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Bail of the accused of fraud in the name of getting job rejected
सुल्तानपुर। आईएएस की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के आरोपी श्रेयांश अग्रहरि की जमानत अर्जी मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने खारिज कर दी।
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कोतवाली नगर के लक्ष्मणपुर निवासी वादी मुकदमा प्रांजल त्रिपाठी ने 16 जून को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। वादी के आरोप के मुताबिक, कूरेभार थाने के पिपरी साईनाथपुर-धनंजई केशवपुर निवासी आरोपी प्रणव द्विवेदी ने अपने पिता अधिवक्ता बजरंग द्विवेदी, राज मिश्र, श्रेयांश अग्रहरि, उत्कर्ष द्विवेदी, मनीष द्विवेदी व अन्य आरोपियों के साथ मिलकर आईएएस की नौकरी दिलाने के नाम पर कई लाख रुपये हड़प लिए। इस मामले में कोर्ट पहले ही आरोपी बजरंग द्विवेदी व मनीष द्विवेदी की जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है।
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