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Sultanpur News: पूर्व प्रमुख मोनू पर हमले की आरोपी पूर्व प्रधान की जमानत खारिज

Tue, 06 Aug 2024 03:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 06 Aug 2024 03:21 AM IST
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Bail of former chief accused of attack on former chief Monu rejected
सुल्तानपुर। धनपतगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू पर वर्ष 2014 में फैजाबाद (अयोध्या) कचहरी परिसर में पेशी के दौरान बम से हमला करने के मामले में आरोपी पूर्व ग्राम प्रधान कमला देवी यादव की जमानत अर्जी सोमवार को अयोध्या के एडीजे तृतीय अशोक कुमार दुबे ने खारिज कर दी। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पूर्व ग्राम प्रधान को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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लेखपाल रामकुमार यादव हत्याकांड में आरोपी रहे धनपतगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू पर वर्ष 2014 में पेशी के दौरान फैजाबाद (अयोध्या) कचहरी परिसर में बम से हमला हुआ था। इसमें मोनू सिंह समेत कई लोग घायल हो गए थे। मोनू सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मझवारा की ग्राम प्रधान कमला देवी यादव समेत कई आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने के आरोप में केस दर्ज किया था।
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विवेचना में पुलिस ने कमला देवी यादव को क्लीनचिट दे दी थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने कमला देवी यादव को विचारण के लिए तलब किया था। इसके खिलाफ वे हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पाई थी। दो अगस्त को कमला देवी यादव ने कोर्ट में समर्पण कर दिया था जहां उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी। सोमवार को उनकी नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पूर्व ग्राम कमला देवी यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत खारिज होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।
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