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Sultanpur News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Wed, 16 Oct 2024 02:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 16 Oct 2024 02:06 AM IST
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सुल्तानपुर। महिला के साथ दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी की जमानत अर्जी मंगलवार को जिला जज ने खारिज कर दी है। मामला अमेठी जिले से जुड़ा है।
अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के अशरफपुर गांव निवासी मो. अली ने क्षेत्र की एक महिला के साथ दुआ तबीज करने के नाम पर दुष्कर्म किया था। महिला की अश्लील वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे आरोपी ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी ने पंपलेट छपवाकर गांव में व सार्वजनिक जगहों पर चिपका दिया था और पीड़िता की अश्लील फोटो गांव में फेंक दिया था।
इससे परेशान होकर पीड़िता ने बीते 31 जुलाई को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोपी मो. अली बीते दिनों से जेल में निरुद्ध है। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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वहीं, दुष्कर्म के आरोपी मो. अली ने पीड़िता से निकाह करने की बात कही। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि पीड़िता ने आरोपी से निकाह किया था। वह आरोपी के साथ पत्नी के रूप में रही थी। उस पर फर्जी केस दर्ज कराया गया है। हालांकि, कोर्ट ने निकाह करने की बात को तवज्जो नहीं देते हुए आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया। संवाद
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अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के अशरफपुर गांव निवासी मो. अली ने क्षेत्र की एक महिला के साथ दुआ तबीज करने के नाम पर दुष्कर्म किया था। महिला की अश्लील वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे आरोपी ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी ने पंपलेट छपवाकर गांव में व सार्वजनिक जगहों पर चिपका दिया था और पीड़िता की अश्लील फोटो गांव में फेंक दिया था।
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इससे परेशान होकर पीड़िता ने बीते 31 जुलाई को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोपी मो. अली बीते दिनों से जेल में निरुद्ध है। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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वहीं, दुष्कर्म के आरोपी मो. अली ने पीड़िता से निकाह करने की बात कही। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि पीड़िता ने आरोपी से निकाह किया था। वह आरोपी के साथ पत्नी के रूप में रही थी। उस पर फर्जी केस दर्ज कराया गया है। हालांकि, कोर्ट ने निकाह करने की बात को तवज्जो नहीं देते हुए आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया। संवाद