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Sultanpur News: हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Sat, 16 Sep 2023 12:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 16 Sep 2023 12:26 AM IST
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सुल्तानपुर। युवक की हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी की जमानत अर्जी शुक्रवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने खारिज कर दी है। मामला कोतवाली नगर से जुड़ा है।डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र के मुताबिक जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के धरसौली गांव निवासी गौरव सिंह, आदित्य सिंह व आशुतोष सिंह सात फरवरी 2023 काे कोतवाली नगर क्षेत्र के प्रताप ढाबा घासीपुर मोड़ के पास कार बनवा रहे थे।
इस दौरान बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी थी जिसमें गौरव सिंह की मौत हो गई थी और आशुतोष सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में शक्ति सिंह, रजत सिंह उर्फ राका, धीरेंद्र यादव, अंकित मिश्र, आदर्श सिंह, अमन सिंह, अंशुमान सिंह व भास्कर दुबे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ था। मऊहरिया निवासी भास्कर दुबे की जमानत अर्जी शुक्रवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने खरिज कर दी।
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इस दौरान बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी थी जिसमें गौरव सिंह की मौत हो गई थी और आशुतोष सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में शक्ति सिंह, रजत सिंह उर्फ राका, धीरेंद्र यादव, अंकित मिश्र, आदर्श सिंह, अमन सिंह, अंशुमान सिंह व भास्कर दुबे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ था। मऊहरिया निवासी भास्कर दुबे की जमानत अर्जी शुक्रवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने खरिज कर दी।
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