फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   attcak slp court

Sultanpur News: रंजिश में हमले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 20 Sep 2026 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 20 Sep 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
attcak slp court
सुल्तानपुर। रंजिश में जानलेवा हमला करने के आरोप से जुड़े मामले में आरोपी अंबुज यादव की ओर से पेश की गई जमानत अर्जी पर जिला जज सुनील कुमार की अदालत में बहस हुई। अभियोजन पक्ष ने जमानत पर सुनवाई के दौरान अंबुज यादव पर दर्ज 29 मुकदमों की क्रिमिनल हिस्ट्री पेश किया और जमानत पर आपत्ति जताई। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया।
विज्ञापन

रविवार को सामने आए आदेश में अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कादीपुर कोतवाली के अमरेथू डडिया निवासी अभिषेक यादव ने 18 मई की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के आरोप के मुताबिक उनके गांव के ही रहने वाले आरोपी अंबुज यादव से उनकी चुनाव में चंदा नहीं देने की वजह से रंजिश चल रही है। इसी विवाद में अंबुज ने उन पर जानलेवा हमला किया था। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed