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Sultanpur News: अधिशासी अभियंता द्वितीय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

Sun, 02 Mar 2025 12:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 02 Mar 2025 12:39 AM IST
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Arrest warrant issued against Executive Engineer II
सुल्तानपुर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल ने बकाया बिल नहीं वसूलने के आदेश का पालन न करने पर शनिवार को विद्युत निगम दरियापुर के अधिशासी अभियंता द्वितीय अरुण कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
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यह मामला कादीपुर तहसील क्षेत्र के अमरेमऊ गांव निवासी लाल बहादुर की ओर से दायर परिवाद से जुड़ा है। लाल बहादुर के पिता राम दुलार ने औद्योगिक कनेक्शन लेकर आटा चक्की चलाई थी। राम दुलार की मृत्यु के बाद लाल बहादुर ने 2010 में सभी बकाया बिल जमा कर कनेक्शन कटवाने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। पाॅवर कारपोरेशन ने 2013 में दो लाख, एक हजार, 932 रुपये का बिल बकाया दिखाते हुए वसूली नोटिस भेज दिया था। लाल बहादुर ने विद्युत निगम के खिलाफ 24 सितंबर 2013 को परिवाद दायर किया था।
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तीन फरवरी 2021 को जिला उपभोक्ता आयोग ने विद्युत निगम को परिवादी लाल बहादुर से किसी भी प्रकार के बकाया बिल की वसूली नहीं करने का आदेश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो लाल बहादुर ने दोबारा आयोग की शरण ली है।
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