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Sultanpur News: पशुपालक को मिलेगी 95 हजार रुपये क्षतिपूर्ति
Fri, 09 Aug 2024 01:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 09 Aug 2024 01:17 AM IST
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सुल्तानपुर। बीमा अवधि में बीमारी से गाय की मौत हो जाने के मामले में पशुपालक को क्षतिपूर्ति न देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। पशुपालक को 95 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने के लिए बीमा कंपनी को फोरम ने आदेश दिया है।
कुड़वार थाने के नेउरा गांव निवासी राधेश्याम पांडेय ने 13 अगस्त 2017 को 90 हजार रुपये में एक गाय खरीदी थी। उन्होंने एक साल के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से गाय का बीमा कराया था। बीमा की अवधि 17 अगस्त 2018 तक वैध थी। 21 दिसंबर 2017 को बीमारी से गाय की मौत हो गई थी।
इसकी सूचना राधेश्याम ने बीमा कंपनी को दी थी लेकिन क्षतिपूर्ति नहीं मिली। तब उन्होंने बीमा कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था। फोरम के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह दो माह में पशुपालक को 95 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करे।
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कुड़वार थाने के नेउरा गांव निवासी राधेश्याम पांडेय ने 13 अगस्त 2017 को 90 हजार रुपये में एक गाय खरीदी थी। उन्होंने एक साल के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से गाय का बीमा कराया था। बीमा की अवधि 17 अगस्त 2018 तक वैध थी। 21 दिसंबर 2017 को बीमारी से गाय की मौत हो गई थी।
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इसकी सूचना राधेश्याम ने बीमा कंपनी को दी थी लेकिन क्षतिपूर्ति नहीं मिली। तब उन्होंने बीमा कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था। फोरम के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह दो माह में पशुपालक को 95 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करे।
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