{"_id":"6127bbda8ebc3e7f4a0936d1","slug":"accused-of-fraud-arrested-sultanpur-news-lko592836530","type":"story","status":"publish","title_hn":"धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार
विज्ञापन
18. सुल्तानपुर में धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस।
- फोटो : SULTANPUR
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुल्तानपुर। कोतवाली देहात थाने के लोलेपुर प्यारेपट्टी गांव निवासी आबिद अली ने भुलकी गांव निवासी सईद अहमद के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया था। आबिद अली व उसके भाई से चार बिस्वा जमीन का बैनामा सईद अहमद ने लिखाया था।
आरोप है कि धोखाधड़ी करके सईद अहमद ने उसके संपूर्ण रकबे की खारिज दाखिल करा लिया था। अधिवक्ता संतोष सिंह ने बताया कि इसी मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर अदालत ने आरोपी सईद अहमद की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का आदेश दिया था।
वादी मुकदमा आबिद अली ने पिछले दिनों एसपी डॉ. विपिन मिश्र से आरोपी की गिरफ्तारी कराने की मांग की थी। एसपी की सख्ती पर कोतवाली देहात थाने की पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी सईद अहमद को गिरफ्तार कर बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश किया।
विज्ञापन
सीजेएम किरन गौड़ ने आरोपी को नौ सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। सीजेएम ने आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि नियत करते हुए उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री तलब करने का आदेश पुलिस को दिया है।
विज्ञापन
आरोप है कि धोखाधड़ी करके सईद अहमद ने उसके संपूर्ण रकबे की खारिज दाखिल करा लिया था। अधिवक्ता संतोष सिंह ने बताया कि इसी मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर अदालत ने आरोपी सईद अहमद की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का आदेश दिया था।
विज्ञापन
वादी मुकदमा आबिद अली ने पिछले दिनों एसपी डॉ. विपिन मिश्र से आरोपी की गिरफ्तारी कराने की मांग की थी। एसपी की सख्ती पर कोतवाली देहात थाने की पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी सईद अहमद को गिरफ्तार कर बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश किया।
विज्ञापन
सीजेएम किरन गौड़ ने आरोपी को नौ सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। सीजेएम ने आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि नियत करते हुए उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री तलब करने का आदेश पुलिस को दिया है।