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Sultanpur News: कारोबारी हत्याकांड में आरोपी को मिली सशर्त जमानत
Sun, 05 Jan 2025 12:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sun, 05 Jan 2025 12:10 AM IST
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सुल्तानपुर। काराेबारी संतराम अग्रहरि हत्याकांड में जेल में निरुद्ध आरोपी को कोर्ट से राहत मिल गई है। शनिवार को जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने आरोपी को सशर्त जमानत दे दी है।
दोस्तपुर थाने की गोसैसिंहपुर बाजार में स्थित अंडे की दुकान से आठ अक्तूबर 2024 को कारोबारी संतराम अग्रहरि उर्फ लल्लू घर जा रहे थे। आरोपियों ने पुरानी रंजिश में संतराम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र हिमांशू अग्रहरि की तहरीर पर आरोपी राज वर्मा, प्रदीप वर्मा, सौरभ वर्मा के साथ ही भाजपा नेता अर्जुन पटेल के खिलाफ हत्या व साजिश करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। मोतिगरपुर थाने के विभारपुर गांव निवासी आलोक कुमार बीते दिनों से जेल में निरुद्ध है। जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने फर्जी केस में फंसाए जाने की बात कही। जबकि डीजीसी क्रिमिनल ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी आलोक कुमार को सशर्त जमानत दे दी है। जिला जज ने आरोपी पर गवाहों को प्रभावित न करने, दबाव न डालने, आरोप तय होने व बयान दर्ज होने की तिथि कोर्ट में हाजिर रहने और साक्ष्य नष्ट न करने की शर्त लगाई है।
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दोस्तपुर थाने की गोसैसिंहपुर बाजार में स्थित अंडे की दुकान से आठ अक्तूबर 2024 को कारोबारी संतराम अग्रहरि उर्फ लल्लू घर जा रहे थे। आरोपियों ने पुरानी रंजिश में संतराम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र हिमांशू अग्रहरि की तहरीर पर आरोपी राज वर्मा, प्रदीप वर्मा, सौरभ वर्मा के साथ ही भाजपा नेता अर्जुन पटेल के खिलाफ हत्या व साजिश करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। मोतिगरपुर थाने के विभारपुर गांव निवासी आलोक कुमार बीते दिनों से जेल में निरुद्ध है। जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने फर्जी केस में फंसाए जाने की बात कही। जबकि डीजीसी क्रिमिनल ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
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जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी आलोक कुमार को सशर्त जमानत दे दी है। जिला जज ने आरोपी पर गवाहों को प्रभावित न करने, दबाव न डालने, आरोप तय होने व बयान दर्ज होने की तिथि कोर्ट में हाजिर रहने और साक्ष्य नष्ट न करने की शर्त लगाई है।
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