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Sultanpur News: अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार

Wed, 11 Mar 2026 11:18 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Mar 2026 11:18 PM IST
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Accused convicted of kidnapping and rape
सुल्तानपुर। पाॅक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश/ एफटीसी द्वितीय विजय कुमार गुप्ता की अदालत ने बुधवार को किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी सूरज को अपहरण व दुष्कर्म सहित अन्य अपराध में दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख तय की है।
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लम्भुआ थाने के एक गांव निवासी किशोरी की मां ने 24 अप्रैल 2023 को स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप के मुताबिक उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बेटी रिश्तेदारी जाने की बात पड़ोसियों से कहकर निकली। उनके घर पहुंचने पर जब जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी रिश्तेदारी में पता किया, जानकारी मिली कि बेटी वहां नहीं पहुंची है। खोजबीन करने पर पता चला कि लंभुआ थाने के समहुता खुर्द निवासी आरोपी सूरज कोरी वादिनी की पुत्री का अपहरण कर लिया है। विवेचना के दौरान अपहरण व दुष्कर्म के आरोप की पुष्टि हुई। मामले का ट्रायल स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट विजय कुमार गुप्ता की अदालत में चला।
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