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आरोपी दंपती को नहीं मिली जमानत
Sultanpur
Updated Tue, 21 Oct 2014 05:31 AM IST
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सुल्तानपुर। दहेज हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी दंपती को कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई। जिला जज राकेश कुमार उपाध्याय ने आरोपी सास-ससुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला पीपरपुर थाने लखनपुर गांव से जुड़ा है।
गांव निवासी बजरंग बहादुर सिंह के पुत्र रमन सिंह की शादी करीब तीन वर्ष पूर्व कोतवाली देहात थाने के पूरे किरता गांव निवासी राजेंद्र सिंह की पुत्री बबिता के साथ हुई थी। आरोप है कि ससुराल वाले दहेज के लिए बबिता को प्रताड़ित करते थे। बीते 11 जून को ससुराल वालों ने बबिता को जलाकर मार डाला था। मृतका के पिता राजेंद्र सिंह की तहरीर पर पीपरपुर थाने में आरोपियों पति रमन सिंह, ससुर बजरंग बहादुर सिंह, सास गीता सिंह समेत पांच आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। जेल में निरुद्ध आरोपी ससुर बजरंग बहादुर सिंह व सास गीता सिंह की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को जिला जज राकेश कुमार उपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शनिवार को आरोपी दंपती की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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गांव निवासी बजरंग बहादुर सिंह के पुत्र रमन सिंह की शादी करीब तीन वर्ष पूर्व कोतवाली देहात थाने के पूरे किरता गांव निवासी राजेंद्र सिंह की पुत्री बबिता के साथ हुई थी। आरोप है कि ससुराल वाले दहेज के लिए बबिता को प्रताड़ित करते थे। बीते 11 जून को ससुराल वालों ने बबिता को जलाकर मार डाला था। मृतका के पिता राजेंद्र सिंह की तहरीर पर पीपरपुर थाने में आरोपियों पति रमन सिंह, ससुर बजरंग बहादुर सिंह, सास गीता सिंह समेत पांच आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। जेल में निरुद्ध आरोपी ससुर बजरंग बहादुर सिंह व सास गीता सिंह की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को जिला जज राकेश कुमार उपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शनिवार को आरोपी दंपती की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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