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Sultanpur News: धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज

Wed, 23 Sep 2026 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 23 Sep 2026 11:41 PM IST
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Fraud allegations; FIR registered following court order
सुल्तानपुर। धोखाधड़ी के आरोप से जुड़े मामले में कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की है। जयसिंहपुर के सपाही निवासी अनुपम ओझा के मुताबिक उन्होंने दुबेपुर निवासी कलावती देवी से साढ़े 16 बिस्वा भूमि का बैनामा कराया था।
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आरोप है कि अनुपम ने बचे रकबे की जमीन खरीदने के लिए सात लाख रुपये कलावती के पौत्र शिवनाथ को दे दिए। इसके बाद शिवनाथ ने जमीन की रजिस्ट्री करा दी। बाद में अनुपम को पता चला कि शिवनाथ ने उनको रजिस्ट्री करने से पहले उसी जमीन को गांव के अरविंद को रजिस्ट्री की थी।
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उन्होंने बताया कि शिवनाथ ने किसान सम्मान निधि दिलाने के नाम पर उनसे तहसील में दस्तखत करवाए थे। कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक सुरेश नारायण मिश्र ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह के आदेश पर शिवनाथ और अरविंद के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की गई है। (संवाद)
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