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अदालत

Mon, 17 Jul 2017 11:03 PM IST
Updated Mon, 17 Jul 2017 11:03 PM IST
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अदालत
ट्रैक्टर एजेंसी के मैनेजर/ प्रोप्राइटर के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा
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- पीड़ित की अर्जी पर जेएम ने दिया आदेश
- कुड़वार थाने के डोमनपुर गांव से जुड़ा मामला
सुल्तानपुर। धोखाधड़ी कर ट्रैक्टर देकर तीन लाख रुपये की ठगी करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्वोत्मा नागेश शर्मा ने आरोपी ट्रैक्टर एजेंसी के मैनेजर/ प्रोप्राइटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश पीड़ित युवक की अर्जी पर दिया है। मामला कुड़वार थाने के डोमनपुर गांव से जुड़ा है।

गांव निवासी संतोष कुमार ने बीते 17 जून को अमेठी कस्बे में मुंशीगंज रोड पर स्थित ट्रैक्टर एजेंसी के मैनेजर/ प्रोप्राइटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। संतोष को एजेंसी के मैनेजर ने जानकारी दी थी कि 50 हार्स पावर के ट्रैक्टर की कीमत 6,40,000 रुपये है। दो लाख रुपये नकद देने पर ट्रैक्टर दिया जाएगा। ट्रैक्टर लेने के एक सप्ताह बाद एक लाख रुपये देना पड़ेगा। शेष तीन लाख 40 हजार रुपये को 12 हजार रुपये प्रतिमाह किस्त में लिया जाएगा। 11 दिसंबर 2016 को संतोष कुमार दो लाख रुपये देकर ट्रैक्टर लाया था। तयशुदा शर्त के तहत संतोष कुमार ने 22 हजार रुपये चेक से और 78 हजार रुपये अपने पिता के खाते से ट्रैक्टर एजेंसी के खाते में भेजवाया था। एजेंसी की ओर से संतोष कुमार को 15 दिन में पंजीयन प्रमाण पत्र देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कई दिन जाने के बाद भी आरसी नहीं दिया था। नौ जनवरी 2017 को कुड़वार थाने की पुलिस ने बिना अनुमति के मिट्टी खुदाई करने के आरोप ट्रैक्टर की सीज कर दिया था। इसके बाद संतोष आरसी के लिए एजेंसी पर गए तो मैनेजर ने उसे धमकाते हुए कहा कि ट्रैैक्टर को दूसरे व्यक्ति को बेच दिया है और रुपया भी वापस नहीं करेगा। पुलिस के केस नहीं दर्ज करने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्वोत्मा नागेश शर्मा ने पीड़ित के अधिवक्ता अजीजुर्रहमान की बहस सुनने के बाद आरोपी ट्रैक्टर एजेंसी के मैनेजर/ प्रोप्राइटर के खिलाफ मुकदमा दर्जकर विवेचना करने का आदेश अमेठी कोतवाल को दिया है।
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