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राजीव गांधी महिला विकास परियोजना को एक और नोटिस
Updated Wed, 21 Jun 2017 10:47 PM IST
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राजीव गांधी महिला विकास परियोजना को एक और नोटिस
क्रासर
पहले भी जारी हो चुकी छह नोटिस
जायस के बहादुरपुर में जमीन हथियाने का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
गौरीगंज। तिलोई तहसील के बहादुरपुर कस्बे में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हथियाई गई भूमि को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले आधा दर्जन नोटिस जारी कर चुके तहसील प्रशासन ने मंगलवार को एक और नोटिस जारी कर परियोजना से तत्काल अपना पक्ष रखने को कहा है। वहीं, इस भूमि को लेकर चल रहे विवाद से परेशान राजीव गांधी महिला विकास परियोजना (मौजूदा समय भूमि पर काबिज) और विकास ब्लॉक महिला समूह हाईकोर्ट की ओर से पूर्व में जारी एक आदेश को रिकॉल करने के लिए दोबारा हाईकोर्ट की शरण में है।
केंद्र सरकार की कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने करीब दो वर्ष पूर्व गौरीगंज में प्रेस कांफ्रेंस करके गांधी परिवार की ओर से संचालित राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट पर तिलोई तहसील के बहादुरपुर कस्बे में 1.0360 हेक्टेयर बेशकीमती भूमि हथियाने का आरोप लगाया था। स्मृति का कहना था कि गांधी परिवार वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के नाम पर ली गई इस भूमि का मनमाना उपयोग कर रहा है। लिहाजा इस भूमि से ट्रस्ट का स्वामित्व खारिज कर भूमि पुन: विद्यालय को वापस की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री के आरोप के बावजूद करीब डेढ़ वर्ष तक चुप्पी साधे रखने वाला प्रशासनिक अमला सूबे में योगी की सरकार बनने के बाद से सक्रिय हो चला है। बीते तीन माह में अलग-अलग जांच अधिकारियों के साथ ही एसडीएम तिलोई की ओर से न सिर्फ राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट बल्कि पूर्व में भूमि पर काबिज मनुज कल्याण केंद्र हरियाणा और मौके पर भूमि पर काबिज राजीव गांधी महिला विकास परियोजना व महिला ब्लॉक विकास समूह की अध्यक्ष किरन सिंह को आधा दर्जन से अधिक नोटिस जारी कर चुका है। गौरतलब होगा कि भूमि को लेकर चल रहे विवाद को लेकर राजीव गांधी महिला विकास परियोजना व महिला ब्लॉक विकास समूह बीते दिनों हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए एसडीएम तिलोई को एक माह के अंदर विवाद का निपटारा करने को कहा था। हाईकोर्ट के आदेश पर जब बीते 27 मई को एसडीएम डॉ. अशोक कुमार शुक्ल ने अंतिम नोटिस जारी की तो प्रतिवादियों ने यह कहते हुए कुछ दिन बाद अपना पक्ष रखने का मौका मांगा कि कोर्ट के आदेश को रिकॉल करने के लिए उन्होंने दूसरी याचिका योजित कर रखी है। परियोजना की ओर से जवाब मिलने के बाद एसडीएम ने मंगलवार को एक और नोटिस जारी कर भूमि के मालिकाना हक को लेकर किए जा रहे दावों के संबंध में तत्काल अपना जवाब व साक्ष्य दाखिल करने का आदेश दिया है, जिससे हाईकोर्ट की ओर से नियत तिथि के पूर्व विवाद का निपटारा किया जा सके।
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पहले भी जारी हो चुकी छह नोटिस
जायस के बहादुरपुर में जमीन हथियाने का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
गौरीगंज। तिलोई तहसील के बहादुरपुर कस्बे में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हथियाई गई भूमि को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले आधा दर्जन नोटिस जारी कर चुके तहसील प्रशासन ने मंगलवार को एक और नोटिस जारी कर परियोजना से तत्काल अपना पक्ष रखने को कहा है। वहीं, इस भूमि को लेकर चल रहे विवाद से परेशान राजीव गांधी महिला विकास परियोजना (मौजूदा समय भूमि पर काबिज) और विकास ब्लॉक महिला समूह हाईकोर्ट की ओर से पूर्व में जारी एक आदेश को रिकॉल करने के लिए दोबारा हाईकोर्ट की शरण में है।
केंद्र सरकार की कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने करीब दो वर्ष पूर्व गौरीगंज में प्रेस कांफ्रेंस करके गांधी परिवार की ओर से संचालित राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट पर तिलोई तहसील के बहादुरपुर कस्बे में 1.0360 हेक्टेयर बेशकीमती भूमि हथियाने का आरोप लगाया था। स्मृति का कहना था कि गांधी परिवार वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के नाम पर ली गई इस भूमि का मनमाना उपयोग कर रहा है। लिहाजा इस भूमि से ट्रस्ट का स्वामित्व खारिज कर भूमि पुन: विद्यालय को वापस की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री के आरोप के बावजूद करीब डेढ़ वर्ष तक चुप्पी साधे रखने वाला प्रशासनिक अमला सूबे में योगी की सरकार बनने के बाद से सक्रिय हो चला है। बीते तीन माह में अलग-अलग जांच अधिकारियों के साथ ही एसडीएम तिलोई की ओर से न सिर्फ राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट बल्कि पूर्व में भूमि पर काबिज मनुज कल्याण केंद्र हरियाणा और मौके पर भूमि पर काबिज राजीव गांधी महिला विकास परियोजना व महिला ब्लॉक विकास समूह की अध्यक्ष किरन सिंह को आधा दर्जन से अधिक नोटिस जारी कर चुका है। गौरतलब होगा कि भूमि को लेकर चल रहे विवाद को लेकर राजीव गांधी महिला विकास परियोजना व महिला ब्लॉक विकास समूह बीते दिनों हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए एसडीएम तिलोई को एक माह के अंदर विवाद का निपटारा करने को कहा था। हाईकोर्ट के आदेश पर जब बीते 27 मई को एसडीएम डॉ. अशोक कुमार शुक्ल ने अंतिम नोटिस जारी की तो प्रतिवादियों ने यह कहते हुए कुछ दिन बाद अपना पक्ष रखने का मौका मांगा कि कोर्ट के आदेश को रिकॉल करने के लिए उन्होंने दूसरी याचिका योजित कर रखी है। परियोजना की ओर से जवाब मिलने के बाद एसडीएम ने मंगलवार को एक और नोटिस जारी कर भूमि के मालिकाना हक को लेकर किए जा रहे दावों के संबंध में तत्काल अपना जवाब व साक्ष्य दाखिल करने का आदेश दिया है, जिससे हाईकोर्ट की ओर से नियत तिथि के पूर्व विवाद का निपटारा किया जा सके।
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