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पूर्व विधायक के पुत्र समेत चार आरोपियों को मिली जमानत
Updated Thu, 14 Sep 2017 10:31 PM IST
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पूर्व विधायक के पुत्र समेत
चार को मिली जमानत
क्रासर-
बगिया गांव में पुलिस कर्मियों पर हमले का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। पुलिस कर्मियों पर हमला करने के मामले में जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक राम रतन यादव के पुत्र व पौत्र समेत चार आरोपियों को बृहस्पतिवार को कोर्ट से जमानत मिल गई। एसीजेएम चतुर्थ मनीष निगम ने चारों आरोपियों की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर की है। मामला जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के बगिया गांव से जुड़ा है।
बगिया गांव निवासी पूर्व विधायक रामरतन यादव के पुत्र राम भुवर, राम अधार व मनोराम और पौत्र राजेश यादव व अंकित यादव समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ बीते 10 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि वाहन चेकिंग से नाराज होकर आरोपियों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया था। बृहस्पतिवार को आरोपियों की जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा और अभियोजन अधिकारी ने दलीलें पेश की। एसीजेएम चतुर्थ मनीष निगम ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पूर्व विधायक के पुत्र राम भुवर यादव व राम अधार और पौत्र अंकित यादव व राजेश यादव की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट ने केस में प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित रहने गवाहों को नहीं डराने व धमकाने के साथ ही केस के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करने की शर्त आरोपियों पर लगाई है।
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चार को मिली जमानत
क्रासर-
बगिया गांव में पुलिस कर्मियों पर हमले का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। पुलिस कर्मियों पर हमला करने के मामले में जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक राम रतन यादव के पुत्र व पौत्र समेत चार आरोपियों को बृहस्पतिवार को कोर्ट से जमानत मिल गई। एसीजेएम चतुर्थ मनीष निगम ने चारों आरोपियों की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर की है। मामला जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के बगिया गांव से जुड़ा है।
बगिया गांव निवासी पूर्व विधायक रामरतन यादव के पुत्र राम भुवर, राम अधार व मनोराम और पौत्र राजेश यादव व अंकित यादव समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ बीते 10 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि वाहन चेकिंग से नाराज होकर आरोपियों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया था। बृहस्पतिवार को आरोपियों की जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा और अभियोजन अधिकारी ने दलीलें पेश की। एसीजेएम चतुर्थ मनीष निगम ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पूर्व विधायक के पुत्र राम भुवर यादव व राम अधार और पौत्र अंकित यादव व राजेश यादव की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट ने केस में प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित रहने गवाहों को नहीं डराने व धमकाने के साथ ही केस के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करने की शर्त आरोपियों पर लगाई है।
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