फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   2111 loan recovery claims settled for Rs 12 crore

Sultanpur News: ऋण वसूली के 2111 वादों का 12 करोड़ रुपये में हुआ समझौता

Sun, 10 Mar 2024 12:10 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 10 Mar 2024 12:10 AM IST
विज्ञापन
2111 loan recovery claims settled for Rs 12 crore
सुल्तानपुर। दीवानी न्यायालय में शनिवार को बैंकों की ऋण वसूली से संबंधित 2111 वादों का 11,95,34,260 रुपये में समझौता हुआ है। मजिस्ट्रेटों ने दोनों पक्ष के बीच सुलह कराते हुए मामलों का निस्तारण कराया है। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के 44,201 वादों का निस्तारण समझौते के आधार पर कराया गया है।
विज्ञापन

राष्ट्रीय व प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर शनिवार को दीवानी न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला जज जयप्रकाश पांडेय ने इसका शुभारंभ करते हुए मामलों की सुनवाई की। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मोहम्मद अशरफ अन्सारी, अपर न्यायाधीश, अंकिता शुक्ला, मधु गुप्ता व नीलिमा सिंह ने 141 वैवाहिक वादों और वैवाहिक संबंधी प्रीलिटिगेशन के 11 वादों का सुलह समझौता से निस्तारित किया।
विज्ञापन

लोक अदालत में मोटर दुर्घटना के 54, बैंक ऋण वसूली के 2111 वादों में समझौता कराया है। इसके साथ ही विभिन्न अदालतों की ओर से अलग-अलग प्रकार के वादों का निस्तारण सुलह-समझौते से कराया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बटेश्वर कुमार, सिविल जज योगेश कुमार यादव, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्दिकी सैयमा र्जरार आलम समेत अन्य ने वादों का निस्तारण किया। जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना व उनके अधीन राजस्व अदालतों की ओर से 19,196 और अमेठी डीएम व उनके अधीन राजस्व अदालतों में 14,794 वादों का निस्तारण कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed