{"_id":"6499d11ffcbadd81d60e972d","slug":"20-years-imprisonment-for-rapist-sultanpur-news-c-13-1-308112-2023-06-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: दुष्कर्मी को 20 वर्ष की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: दुष्कर्मी को 20 वर्ष की कैद
Mon, 26 Jun 2023 11:25 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Mon, 26 Jun 2023 11:25 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुल्तानपुर। मछली मारने के बहाने सात वर्षीय मासूम बच्ची को बाग में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने सोमवार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दुष्कर्मी को 20 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को मिलेगी। मामला दोस्तपुर थाने से जुड़ा है।
शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र सिंह के मुताबिक आठ जुलाई 2022 को दोस्तपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की सात वर्षीय मासूम बच्ची को गांव का ही आरोपी रामकिशोर बाग में स्थित तालाब में मछली मारने के बहाने ले गया था। वहां पर उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।
कुछ देर बाद पीड़िता का भाई तालाब पर पहुंचा तो वह गंभीर हालत में मिली थी। परिजनों ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी रामकिशोर के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। सोमवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने दुष्कर्मी रामकिशोर को सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया।
विज्ञापन
महज 10 माह में सुना दिया फैसला
पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने त्वरित सुनवाई करते हुए महज 10 माह में ही दुष्कर्मी को सजा सुना दी है। शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट में यह मामला 20 अगस्त 2022 को प्रस्तुत किया गया था। 26 अगस्त को मामला पंजीकृत होने के बाद कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी। सोमवार को कोर्ट ने 10 माह में अपना फैसला सुना दिया।
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र सिंह के मुताबिक आठ जुलाई 2022 को दोस्तपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की सात वर्षीय मासूम बच्ची को गांव का ही आरोपी रामकिशोर बाग में स्थित तालाब में मछली मारने के बहाने ले गया था। वहां पर उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।
विज्ञापन
कुछ देर बाद पीड़िता का भाई तालाब पर पहुंचा तो वह गंभीर हालत में मिली थी। परिजनों ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी रामकिशोर के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। सोमवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने दुष्कर्मी रामकिशोर को सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया।
विज्ञापन
महज 10 माह में सुना दिया फैसला
पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने त्वरित सुनवाई करते हुए महज 10 माह में ही दुष्कर्मी को सजा सुना दी है। शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट में यह मामला 20 अगस्त 2022 को प्रस्तुत किया गया था। 26 अगस्त को मामला पंजीकृत होने के बाद कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी। सोमवार को कोर्ट ने 10 माह में अपना फैसला सुना दिया।