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रेप के प्रयास के आरोपी ने किया सरेंडर
Updated Thu, 05 Oct 2017 11:03 PM IST
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रेप के प्रयास के आरोपी का सरेंडर
क्रासर-
अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, भेजा गया जेल
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में आरोपी ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। प्रभारी जिला जज/एडीजे सप्तम् अजय कुमार दीक्षित की कोर्ट से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपी की नियमित जमानत पर 11 अक्तूबर को सुनवाई होगी। मामला लंभुआ कोतवाली से जुड़ा है।
लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला के साथ दो अप्रैल 2015 को गांव के ही आरोपियों मनोज प्रजापति व शिवबरन पाल ने छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास किया था। पीड़िता ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी लेकिन केस नहीं दर्ज किया गया। तब पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली थी। नौ अक्तूबर 2015 को अदालत ने आरोपियों को विचारण के लिए तलब किया था। बृहस्पतिवार को आरोपी शिवबरन पाल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
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अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, भेजा गया जेल
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में आरोपी ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। प्रभारी जिला जज/एडीजे सप्तम् अजय कुमार दीक्षित की कोर्ट से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपी की नियमित जमानत पर 11 अक्तूबर को सुनवाई होगी। मामला लंभुआ कोतवाली से जुड़ा है।
लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला के साथ दो अप्रैल 2015 को गांव के ही आरोपियों मनोज प्रजापति व शिवबरन पाल ने छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास किया था। पीड़िता ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी लेकिन केस नहीं दर्ज किया गया। तब पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली थी। नौ अक्तूबर 2015 को अदालत ने आरोपियों को विचारण के लिए तलब किया था। बृहस्पतिवार को आरोपी शिवबरन पाल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
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