{"_id":"5955217d4f1c1b22128b4bb6","slug":"141498751357-sultanpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"अदालत-2","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अदालत-2
Updated Thu, 29 Jun 2017 09:19 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कुर्क होगी जयसिंहपुर के पूर्व कोतवाल की संपत्ति
क्रासर-
अदालत में हाजिर नहीं होने पर सख्त हुई कोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। अधिवक्ता के घर में घुसकर मारपीट व लूट करने के मामले में काफी दिनों से फरार चल रहे जयसिंहपुर के पूर्व कोतवाल पर अदालत ने शिकंजा कस दिया है। प्रतापगढ़ जिले के मूल निवासी पूर्व कोतवाल की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आदेश का अनुपालन कराने के लिए प्रतापगढ़ जिले के एसपी के पास कुर्की के आदेश के साथ पत्र भेजा है। अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तिथि नियत की गई है। मामला जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के महमूदपुर सेमरी गांव से जुड़ा है।
गांव निवासी अधिवक्ता प्रवीण श्रीवास्तव को 22 जुलाइ 2009 को जयसिंहपुर के तत्कालीन कोतवाल उदय प्रताप सिंह ने विपक्षियों से मिलीभगत करके मारपीट कर चोटें पहुंचाई थी। पुलिस पर आरोप है कि उसने अधिवक्ता के घर में घुसकर मोबाइल और 10 हजार रुपये नगदी की लूट की थी। पुलिस के मुकदमा नहीं दर्ज करने पर प्रवीण श्रीवास्तव ने कोर्ट में कोतवाल उदय प्रताप सिंह और अन्य आरोपियों कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, अरुण कुमार, रघुवंश, डब्बू, नंद कुमार, राकेश पांडेय, हरिकेश पांडेय, अमित पांडेय, लालमणि व सुधीर तिवारी के खिलाफ मुकदमा (परिवाद) दायर किया था। इसी मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद पूर्व कोतवाल उदय प्रताप सिंह अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। मौजूूूदा समय में रिटायर्ड हो चुके पूर्व कोतवाल प्रतापगढ़ जिले के जेठवारा थाने के सराय आनादेव गांव के मूल निवासी है। एसीजेएम चतुर्थ मनीष निगम ने पूर्व कोतवाल की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
विज्ञापन
क्रासर-
अदालत में हाजिर नहीं होने पर सख्त हुई कोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। अधिवक्ता के घर में घुसकर मारपीट व लूट करने के मामले में काफी दिनों से फरार चल रहे जयसिंहपुर के पूर्व कोतवाल पर अदालत ने शिकंजा कस दिया है। प्रतापगढ़ जिले के मूल निवासी पूर्व कोतवाल की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आदेश का अनुपालन कराने के लिए प्रतापगढ़ जिले के एसपी के पास कुर्की के आदेश के साथ पत्र भेजा है। अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तिथि नियत की गई है। मामला जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के महमूदपुर सेमरी गांव से जुड़ा है।
गांव निवासी अधिवक्ता प्रवीण श्रीवास्तव को 22 जुलाइ 2009 को जयसिंहपुर के तत्कालीन कोतवाल उदय प्रताप सिंह ने विपक्षियों से मिलीभगत करके मारपीट कर चोटें पहुंचाई थी। पुलिस पर आरोप है कि उसने अधिवक्ता के घर में घुसकर मोबाइल और 10 हजार रुपये नगदी की लूट की थी। पुलिस के मुकदमा नहीं दर्ज करने पर प्रवीण श्रीवास्तव ने कोर्ट में कोतवाल उदय प्रताप सिंह और अन्य आरोपियों कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, अरुण कुमार, रघुवंश, डब्बू, नंद कुमार, राकेश पांडेय, हरिकेश पांडेय, अमित पांडेय, लालमणि व सुधीर तिवारी के खिलाफ मुकदमा (परिवाद) दायर किया था। इसी मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद पूर्व कोतवाल उदय प्रताप सिंह अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। मौजूूूदा समय में रिटायर्ड हो चुके पूर्व कोतवाल प्रतापगढ़ जिले के जेठवारा थाने के सराय आनादेव गांव के मूल निवासी है। एसीजेएम चतुर्थ मनीष निगम ने पूर्व कोतवाल की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
विज्ञापन