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Sultanpur News: अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद

Sat, 02 Sep 2023 11:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 02 Sep 2023 11:45 PM IST
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10 years imprisonment for kidnapping and rape
सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सह आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता सीएल द्विवेदी के मुताबिक अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी का 29/30 अगस्त 2018 की रात गांव के ही नसीर अहमद व सगीर अहमद ने अपहरण कर लिया था। आरोपियों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।
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पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर दर्ज केस में दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में अपहरण, गैंगरेप व पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शनिवार को अदालत ने आरोपी नसीर अहमद को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने सह आरोपी सगीर अहमद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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