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दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद

Fri, 12 Jul 2019 11:45 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jul 2019 11:45 PM IST
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10-year imprisonment for rape
सुल्तानपुर। छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 30 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।
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लंभुआ थाना क्षेत्र के एक गांव की छात्रा दो अप्रैल 2013 को हाईस्कूल की परीक्षा देने गई थी। वापस लौटते समय आरोपी ने छात्रा का अपहरण कर लिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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छात्रा की बरामदगी के बाद पुलिस ने उसका मेडिकल व कोर्ट में कलमबंद बयान दर्ज कराया। आरोपी शमीम अहमद के खिलाफ चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत छह गवाह पेश किए गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी शमीम अहमद को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास व 30 हजार जुुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया।
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