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Sonebhadra News: आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल की मदद से भी दें सकेंगे वोट
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सोनभद्र। नगर निकाय चुनाव में मतदान के लिए आयोग ने मतदाताओं की पहचान के लिए कई विकल्पों को मंजूरी दे दी है। अगर किसी के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह इन विकल्पों में से किसी एक का उपयोग कर भी वोट दे सकेंगे।
एडीएम सहदेव मिश्र ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान स्थल पर निर्धारित पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
इसमें भारत निर्वाचन आयोग से निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस से जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र व राशन कार्ड आदि के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसमें से कोई दस्तावेज, जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं, वे उस परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगें, बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ मतदान स्थल पर आएं और मुखिया उनकी पहचान सुनिश्चित करे।
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एडीएम सहदेव मिश्र ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान स्थल पर निर्धारित पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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इसमें भारत निर्वाचन आयोग से निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस से जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र व राशन कार्ड आदि के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसमें से कोई दस्तावेज, जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं, वे उस परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगें, बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ मतदान स्थल पर आएं और मुखिया उनकी पहचान सुनिश्चित करे।
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