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Sonebhadra News: मादक पदार्थ की अवैध बिक्री में दो को सजा

Tue, 30 Jul 2024 04:08 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jul 2024 04:08 AM IST
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Two sentenced for illegal drug sales
मादक पदार्थों की अवैध बिक्री व चोरी के तीन अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अनपरा थाना में वर्ष 2020 में डिबुलगंज निवासी सद्दाम हुसैन के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। अपर सिविल जज एनडीपीएस एक्ट ने उसे छह माह का सश्रम कारावास और 12000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शक्तिनगर में दर्ज इसी वर्ष सरसबाह निवासी मनीष साकेत पर केस दर्ज हुआ था।
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उसे चार माह का सश्रम कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। रॉबर्ट्सगंज में चोरी के मामले में पकड़े गए बिहार के कटिहार निवासी राहुल यादव को 16 माह के कारावास व कुल 1000 रुपये का अर्थदंड से कोर्ट ने दंडित किया।
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