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सोनभद्र: आर्केस्ट्रा देखने गई किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और गला दबाकर हत्या के मामले में दो लोगों को उम्रकैद
Thu, 24 Feb 2022 06:44 PM IST
उत्पल कांत
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र
Published by: उत्पल कांत
Updated Thu, 24 Feb 2022 06:44 PM IST
सार
कोर्ट ने विवेचना में लापरवाही पर विवेचक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजा है।
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : Social Media
विस्तार
साढ़े आठ वर्ष पूर्व आर्केस्ट्रा देखने गई किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और गला दबाकर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सोनभद्र पंकज श्रीवास्तव ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 1.75 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
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कोर्ट ने विवेचना में लापरवाही पर विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को पत्र भेजा है। अर्थदंड की धनराशि पीड़ित पक्ष को मिलेगी। घोरावल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 10 मई 2013 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि नौ मई 2013 को गांव में आई बरात में आर्केस्ट्रा आया था।
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उसकी बेटी (14) आर्केस्ट्रा देखने गई थी। अज्ञात लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। इसमें तीन लोगों के नाम प्रकाश में आए थे। एक आरोपी मानवेंद्र सिंह उर्फ करिया की मौत हो गई, जबकि घोरावल कोतवाली क्षेत्र के दो अन्य आरोपी संतोष गुप्ता और श्यामू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
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अदालत ने सुनवाई के बाद दोषसिद्ध पाकर संतोष गुप्ता और श्यामू यादव को उम्रकैद और प्रत्येक को एक लाख 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। लापरवाह विवेचक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजा है। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि तीन लाख 50 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को मिलेगी।