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Sonebhadra News: युवक को लाठी-डंडे से पीटने वाले दो सगे भाइयों को पांच-पांच साल की कठोर कैद
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सोनभद्र। सत्र न्यायाधीश रामसुलीन सिंह की अदालत ने युवक के साथ गाली-गलौज और लाठी-डंडे से पीटने वाले दो सगे भाई चंदन उर्फ राहुल सिंह और विक्की उर्फ रोहित सिंह को दोषी करार दिया है।
सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों को 5-5 साल के कठोर कैद की सजा सुनाई है। उन पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन के मुताबिक 3 सितंबर 2015 की रात 11.30 बजे शाहगंज थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुर निवासी छोटे सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि चंदन पटेल और विक्की पटेल ने उनके भाई रामराज सिंह के दरवाजे पर गाली-गलौज की। जब रामराज ने मना किया तो दोनों ने लाठी-डंडे और लात-मुक्के से उन पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। रामराज के सिर में गंभीर चोट आई है। तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की और अदालत में चार्जशीट दाखिल किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामसुलीन सिंह की अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों, गवाहों के बयान और साक्ष्यों के परीक्षण पर सगे भाई चंदन और विक्की को दोषी पाया। उन्हें 5-5 वर्ष की कैद और 3-3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
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सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों को 5-5 साल के कठोर कैद की सजा सुनाई है। उन पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन के मुताबिक 3 सितंबर 2015 की रात 11.30 बजे शाहगंज थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुर निवासी छोटे सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि चंदन पटेल और विक्की पटेल ने उनके भाई रामराज सिंह के दरवाजे पर गाली-गलौज की। जब रामराज ने मना किया तो दोनों ने लाठी-डंडे और लात-मुक्के से उन पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। रामराज के सिर में गंभीर चोट आई है। तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की और अदालत में चार्जशीट दाखिल किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामसुलीन सिंह की अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों, गवाहों के बयान और साक्ष्यों के परीक्षण पर सगे भाई चंदन और विक्की को दोषी पाया। उन्हें 5-5 वर्ष की कैद और 3-3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
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