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पास्को एक्ट में तीन को 20-20 साल की कैद

Fri, 19 Jun 2020 10:45 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jun 2020 10:45 PM IST
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Three imprisoned for 20 years in Pasco Act
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाकर तीन दोषियों जितेंद्र कुमार रौनियार, संतोष कुमार रौनियार एवं सलमान खान को 20-20 साल का कठोर कारावास एवं 23-23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न अदा करने पर एक-एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही पीड़िता को अर्थदंड की धनराशि का 50 प्रतिशत दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाने में 23 नवंबर 2017 को दी तहरीर में थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अवगत कराया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी जो कक्षा 10 की छात्रा है। सुबह घर से स्कूल के लिए निकली थी कि रास्ते में तीन लड़के बभनी थाना क्षेत्र के पोखरा गांव निवासी जितेंद्र कुमार रौनियार, संतोष कुमार रौनियार एवं सलमान खान ने पकड़ लिया और जितेंद्र कुमार रौनियार ने बलात्कार किया। साथ ही बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गम्भीर अपराध मानते हुए तीनों दोषियों को 20-20 साल की कैद एवं 23-23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर बीर प्रताप सिंह ने बहस की।
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