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Sonebhadra News: दुकानदार के अपहरण के तीन दोषियों को दस-दस वर्ष की कैद

Fri, 05 May 2023 12:55 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 05 May 2023 12:55 AM IST
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Ten years imprisonment to three accused of shopkeeper's kidnapping
सोनभद्र। एक वर्ष पूर्व दुकानदार का अपहरण करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने तीन दोषियों को दस-दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने तीनों पर 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल कोतवाली क्षेत्र के जयमोहरा धरसडा गांव निवासी पंकज गुप्ता ने थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 16 मार्च 2022 को शाम आठ बजे वह अपनी किराने की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान सफेद रंग की बिना नंबर की पिकअप से तीन लोग आए और कोल्ड ड्रिंकव पानी की बोतल मांगी।
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दुकानदार ने वस्तुओं की कीमत मांती तो तीनों ने उसे पकड़ लिया और पिकअप पर बैठाकर गाली देते हुए ले जाने लगे। यह कहने लगे कि जान से मारकर फेंक दिया जाएगा। गुरेठ गांव के पास गुजर रहे पुलिसकर्मियों को देखकर पंकज ने शोर मचाना शुरू किया। पुलिस ने पिकअप का पीछा किया और आगे जाकर रोक लिया। इतने में तीनों आरोपी कूदकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए।
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पुलिसकर्मियों के साथ थाने पर पिकअप पर बैठकर आया और तीनों अपहर्ता घोरावल निवासी निशु शाह उर्फ सद्दाम, अब्दुल वाजिद व गुलाम रसूल उर्फ बीएल मंसूरी के विरुद्ध केस दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने बहस की।
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