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Sonebhadra News: सास की गैर इरादतन हत्या में दामाद को दस वर्ष की कैद

Wed, 12 Jul 2023 11:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 12 Jul 2023 11:57 PM IST
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Ten years imprisonment to so in law for unintentional murder
सोनभद्र। साढ़े पांच वर्ष पूर्व हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला जज की अदालत ने दोषी को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन के अनुसार 22 दिसंबर 2017 को सुनीता खरवार ने कोन थाने में तहरीर देकर अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि पति विजय खरवार निवासी कोसलीनार थाना खरौंधी जिला गढ़वा उसके घर आया था। शक के आधार 21 दिसंबर की रात पति ने उसे जान से मारने की मंशा से कुल्हाड़ी लेकर हमला किया, लेकिन इसी बीच उसकी मां बीच में आ गई। कुल्हाड़ी के प्रहार से गर्दन कटने के कारण उसकी मौत हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की। चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, गवाहों के बयान और साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर जिला जज की अदालत ने विजय खरवार को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने की दशा में दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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