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दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कैद और 25 हजार का अर्थदंड

Fri, 29 Jan 2021 05:47 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 29 Jan 2021 05:47 PM IST
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Ten-year imprisonment for the misdemeanor and a fine of 25 thousand
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को छह साल पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी विनोद कुमार गुप्ता को दोषसिद्ध पाकर दस साल की कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक म्योरपुर थाने में लड़की के भाई ने 28 फरवरी 2016 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी बहन तीन फरवरी 2015 को स्कूल में पढ़ने गई थी, लेकिन वह देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी। तब बहन का पता लगाने म्योरपुर बाजार गया तो एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी बहन को म्योरपुर थाना क्षेत्र के देवरी गांव निवासी विनोद कुमार गुप्ता के साथ में देखा था। बहन को ढूंढता रहा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तब थाने में दी तहरीर के आधार पर विनोद कुमार गुप्ता के विरुद्ध अपहरण कर दुष्कर्म करने की एफआईआर दर्ज की गई। विवेचक ने विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विनोद कुमार गुप्ता के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। इसी मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी विनोद कुमार गुप्ता को दस साल की कैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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