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Sonebhadra News: बिना हाई सिक्योरिटी नंबर के चल रहे वाहनों पर सख्ती तेज

Fri, 31 Mar 2023 10:10 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 31 Mar 2023 10:10 PM IST
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Strictness on vehicles running without high security number
वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर न लगवाने पर वाहनचालकों पर दस हजार रुपये जुर्माने का प्रविधान है। इसके बावजूद जिले में दो पहिया व भारी वाहनें बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर के दौड़ रही हैं। परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को चिह्नित कर वाहन स्वामियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर वाले वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। वाहन चालक विभागीय कार्य भी नहीं करा सकेंगे। वाहन स्वामी जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन कर अपने वाहन में हाईसेक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें।
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विभागीय अधिकारियों के मुताबिक अब वाहन के बेचने और उसके फिटनेस से संबंधित कार्य के लिए हर हाल में हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाना ही होगा। इसके बिना वाहन का कागजात संबंधी कार्य नहीं हो पाएगा।
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----- वर्जन:
सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाना अनिवार्य है। इसे सभी को लगवाना होगा। वाहन संबंधी कार्य में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। यदि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाए वाहन सड़क पर चल रहे हैं तो, ऐसे वाहनों को चिह्नित करते हुए कार्रवाई भी की जाएगी। - धनवीर यादव, एआरटीओ- सोनभद्र।
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